coir udyami yojana

Great भारत सरकार की 1 महान The Coir Udyami Yojana

यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसे भारत की महान और सम्माननीय केंद्र सरकार द्वारा “कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana)” नाम से डिजाइन किया गया है। इस योजना को कयर उद्योग का कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन भी कहा जाता है। यह योजना भारत में कयर उद्योग के सतत विकास की सुविधा के लिए शुरू की गई है।

सरकार 10 लाख रुपये तक का ऋण देती है और कार्यशील पूंजी का एक चक्र जो परियोजना के 25% से तक होगा।इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 50000 रूपए होने चाहिए और आप 10 लाख तक की मदद हासिल कर सकते है। इस लेख में आगे बढ़ने पर हम शर्तों, औपचारिकताओं पर चर्चा करेंगे।

कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। कॉयर उद्यमी योजना एक केंद्र सरकार के साथ-साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आती है।

कॉयर उद्यमी योजना कॉयर बोर्ड की मदद से लागू की जाएगी जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक महान वैधानिक संगठन है।

राज्य स्तर पर इस योजना को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, कयर मार्क योजना कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ जिला उद्योग केंद्रों की मदद से लागू किया जाएगा।

हमारे विचार में, यदि कोई भी इस योजना का लाभ उठाने का पात्र है तो उसको सरकार द्वारा इस विशेष क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना या कायर उद्यमी योजना का प्रयास जरुर करना चाहिए।

Table of Contents

कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के उद्देश्य

  • कयर और कयर उत्पादों के प्रसंस्करण और उत्पादन में आधुनिक तकनीक को अपनाकर कयर उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
  • इस क्षेत्र में कामगारों की उत्पादकता के साथ-साथ कार्यकुशलता का उन्नयन और वृद्धि करना।
  • योजना के तहत जिन हितधारकों को सहायता दी जाती है, उन्हें फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज देना।
  • इस पेशे से जुड़े ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना
  • गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पाद विविधीकरण में सुधार के लिए उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उन्नयन
  • अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और उत्तर पूर्वी धर्म वाले लोगों के विकास और उत्थान के लिए।
  • भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो नारियल उत्पादन में लगे हुए हैं।
  • नारियल की भूसी के उपयोग को बढ़ाने के लिए ताकि नारियल की भूसी का बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सके I
  • स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए।
Central Government Scheme Named as Coir Udyami Yojana
इस लोगो का श्रेय कयर बोर्ड और भारत की माननीय केंद्र सरकार को जाता है

कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के लिए कयर बोर्ड द्वारा जागरूकता शिविर


कॉयर बोर्ड सभी कॉयर उत्पादक राज्यों में विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है।

जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन जागरूकता शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच संभावित लाभार्थियों (अर्थात जो पात्र हो सकते हैं) के बीच जागरूकता पैदा करना है। समाज इस योजना का लाभ ले।

इन जागरूकता शिविर का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस प्रकार के जागरूकता शिविरों में लाभार्थियों का चयन भी किया जाता है और शॉर्टलिस्ट भी किया जाता है और सीधे कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

Coir Udyami Yojana Logo of MSME

कॉयर बोर्ड द्वारा कयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के इस लोगो का लोगो का श्रेय कॉयर बोर्ड, भारत के एमएसएमई मंत्रालय और भारत सरकार को जाता है।


कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के तहत मुझे कितना पैसा मिल सकता है?


जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कोई भी व्यक्ति कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) में 10 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकता है। फंडिंग प्रक्रिया इस प्रकार वर्णित है: –

आवेदक का योगदान इस परियोजना का 5% होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आवेदक इस योजना के तेहत 10 लाख रूपए की सहायता लेना चाहता है तो उसको 10 लाख रूपए का सिर्फ 5% यानि सिर्फ 50 हजार रूपए अपनी तरफ से देने होंगे I

सरकार आपको 40% तक सब्सिडी देगी जो आपको कभी नहीं लौटानी (नियम एवं शर्ते लागू)I यानी यदि आप 10 लाख रूपए की ग्रांट के लिए पात्रता मानक पर खरे उतरते हो तो आपको 10 लाख रूपए का 40% यानि 4 लाख रूपए सब्सिडी के तौर पर दिए जायेंगे I

बाकी 55% ब्याज सहित आपको वापिस देने होंगे I यह 55% प्रिंसिपल रकम प्लस नोमिनल ब्याज के साथ आपको 7 सालो तक और 84 किश्तों में वापिस करने है I

आप पहले भी वापिस कर सकते हो I यानि यदि आप 10 लाख तक पात्रता मानक पर खरे उतरते हो तब आपको सिर्फ 5,50,000 रूपए + नोमिनल ब्याज ही उसपर देना होगा I

अब इसमें आप ग्रांट का ज्यादा से ज्यादा 25% तक कार्यशील पूंजी के एक सामान्य चक्कर के लिए ऋण भी ले सकते हो जो ज्यादा से ज्यादा 250000 तक का होगा यदि आप 10 लाख रूपए की ग्रांट के लिए पात्रता मानक पर खरे उतरते हो I

परन्तु इस 250000 या जितना भी पैसा आप कार्यशील पूंजी के एक सामान्य चक्कर के ऋण के लिए लेते हो उस रकम पर सब्सिडी नहीं होगी I

आप इस योजना का फायदा दोनों और से नहीं ले सकते I कार्यशील पूंजी के एक सामान्य चक्कर के ऋण पर आपको पूरा ब्याज लगेगा जो की सामान्य होता है I

एक सामान्य से उदाहरन के लिए मान लीजिये आपने 10 लाख की सहायता ली और 2.50 लाख कार्य पूंजी ऋण के रूप में आपने इस स्कीम के अंतर्गत लिए I तब 40 % सब्सिडी 10 लाख रूपए पर मान्य एवं देय होगी ना की 12.50 लाख पर I

Credit Linked Subsidy Scheme

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के तहत ब्याज दर और चुकौती अवधि क्या है?


क्योंकि यह माननीय सरकार द्वारा एक योजना है, इस प्रकार की योजनाओं में ब्याज की दरें आमतौर पर अधिक नहीं होती हैं क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं लोगों की मदद के लिए होती हैं।

फिर भी, ब्याज दरें बैंकों की मौजूदा आधार दर पर निर्भर करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक दरें स्थिर नहीं रहती हैं क्योंकि वे समय-समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए आपको वर्तमान आधार दरों का पता लगाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करना होगा।

अधिकतम चुकौती अवधि 7 वर्ष है जो बहुत बड़ी है। आप चाहें तो 7 साल से कम समय में अपनी राशि का भुगतान कर सकते हैं।

इस महान क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना का एक और बड़ा लाभ यह है कि आपको किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

यह सबसे अच्छी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में से एक है जिसमें कहा गया है कि बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय पक्ष गारंटी की मांग नहीं कर सकते हैं।

आवेदक या बैंक को कुछ सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) का आवेदक सेवा शुल्क के लिए बैंक से संपर्क कर सकता है।

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के लिए पात्रता शर्तें

  • एक व्यक्ति अवयस्क नहीं होना चाहिए अर्थात उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह भारतीय निवासी होना चाहिए।
  • इस कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत केवल कॉयर फाइबर/कॉयर यार्न/कॉयर उत्पादों आदि के उत्पादन के लिए परियोजनाओं या कॉयर क्षेत्र में आने वाली किसी भी समान चीज के लिए ऋण उपलब्ध है।
  • इस परियोजना के लिए बिल्कुल कोई आय सीमा की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही आपकी आय कितनी भी है, फिर भी आप इस कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
  • कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत सहायता व्यक्तियों, कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, धर्मार्थ ट्रस्टों और उत्पादन सहकारी समितियों आदि को दी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने भारत की केंद्र सरकार या भारत की राज्य सरकार से पहले से ही कॉयर संबंधित व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से कोई अन्य योजना ली है तो वह पात्र नहीं है। क्योंकि 1 व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए दोहरा लाभ नहीं ले सकता है।
  • एक आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (ऋण सहायता आवेदन के साथ) की प्रमाणित प्रति भी शामिल करनी चाहिए, यदि वह अन्य विशेष श्रेणियों में आता है।
  • महत्वपूर्ण नोट:- इस कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) का लाभ एक ही परिवार का केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है। एक ही परिवार के कई लोगों के लिए लाभ उपलब्ध नहीं है।

कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के लिए मशीनरी और सहायक उपकरण के नियम


उधमी द्वारा निर्माता से खरीदे गए कॉयर एक्सेसरीज/मशीनरी/टूल्स पर जो भी कॉयर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित कानून या नियम आते है या अभी से लागू है उनकी अनुपालना जरुरी है ।

मतलब आप इस योजना से खरीदी गारी मशीनरी को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ इसी तरह के और नियम भी लागू हो सकते ही I

यदि उद्यमी बिजली की विफलता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें (यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है) खरीदी गई मशीनरी के अधिकतम उपयोग के लिए एक बिजली जनरेटर खरीदना चाहिए।

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम

  • यह योजना के लाभार्थियों के लिए कयर बोर्ड द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों जैसे बुक कीपिंग, उत्पादन, वित्त, बैंकिंग औपचारिकताओं और अन्य प्रबंधकीय कार्यों के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लाभार्थियों को उनके व्यवसाय में मदद करेगा।
  • यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। यह लाभार्थी उद्यमियों के लिए फायदे का सौदा है कि सरकार योजना से संबंधित प्रबंधकीय कार्यों और अन्य कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।
  • यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कयर बोर्ड द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या नोडल एजेंसियों की सहायता से संचालित किया जाएगा।
  • प्रति प्रशिक्षु, 2000/- रुपये की राशि कयर बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण सामग्री और अन्य खर्च के लिए वहन किया जाएगा।
Coir Product of Coir Udyami Yojana

कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए मानदंड

  • चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति पहले आवेदन करेगा उसे अनुदान लेने का पहला मौका दिया जाएगा
  • इस कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत ऋण सहायता लेने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण आवेदन से पहले या बाद में लिया जा सकता है। लेकिन प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा लाभार्थी को एक उचित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाता है।
  • आवेदन जमा करते समय अन्य सभी दस्तावेजों और आवेदन प्रपत्रों के साथ प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी संलग्न करना जरुरी है।
  • क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति आवेदन की जांच करेगी। यह साक्षात्कार में उद्यमिता ज्ञान, राशि वापस करने की ईमानदारी, विपणन कौशल और ज्ञान आदि के बारे में कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है।
  • क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति की संतुष्टि के बाद जो उम्मीदवार कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) ऋण सहायता के लिए चयनित होते है उन उम्मीदवारों को बैंक भेजा जाता है।
  • फिर बैंक प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण देने या न देने का निर्णय स्वयं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार इस विशेष कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत बैंक कभी भी किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है।
  • यदि बैंक किसी कारणवश आवेदन को अस्वीकार कर देता है। तो बैंक आवेदक के साथ-साथ कयर बोर्ड फील्ड कार्यालय को (लिखित रूप में) अस्वीकृति के कारणों को प्रस्तुत करेगा। इस स्तर पर आम तौर पर बैंक किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं करते हैं और अनुदान या ऋण सहायता पारित कर दी जाती है। परन्तु बैंक चाहे तो आवेदन अस्वीकार भी कर सकते है I

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan)के लिए लाभार्थी द्वारा बांड का निष्पादन


कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) को कॉयर बोर्ड से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिएकम से कम एक बांड निष्पादित करना तो अनिवार्य बनता भी है जिसमें कहा गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग केवल कॉयर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं। आवेदक को लिख कर एवं साईन कर के देना होगा की

  • लाभार्थी द्वारा मशीनरी/उपकरण का उचित रखरखाव किया जाएगा
  • मशीनरी को संचालन के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अर्थात जहां व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं वही पर इनको रखा जायेगा सुर उप्तोग में लाया जायेगा I
  • खरीदी गई मशीनरी और औजारों का उपयोग केवल कयर इकाइयों को चलाने के लिए किया जाएगा।
  • लाभार्थी कम से कम 5 वर्षों के लिए कॉयर बिजनेस यूनिट (जहां कॉयर बिजनेस गतिविधियां की जा रही हैं) चलाएगा।
  • कयर व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से विशेष रूप से खरीदी गई मशीनरी और सभी उपकरण कयर बोर्ड की पूर्वानुमति लिए बिना नहीं बेचे जाएंगे।
  • लाभार्थी को बांड में यह बताना होगा कि कयर बोर्ड अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकारी किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं और सत्यापन के लिए कार्य सुचारू रूप से चल रहा है इस बात की जांच कर सकते है। यह आमतौर पर कपटपूर्ण व्यवहारों से बचने के लिए किया जाता है। अधिकारी आमतौर पर अनुचित समय पर जांच नहीं करते हैं, वे केवल व्यावसायिक घंटों के दौरान ही जांच करते हैं।
  • लाभार्थी कॉयर बोर्ड या/और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए कानून, नियमों और निर्देशों का पालन करेगा।
  • यदि उपरोक्त में से कोई भी या उपरोक्त सभी शर्तें विफल हो जाती हैं तो कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत लाभार्थी को ब्याज के साथ ली गई पूरी राशि का भुगतान करना होगा जिसमें ब्याज दर कॉयर बोर्ड द्वारा तय की जायेगी।
  • कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत लाभार्थी को मशीनरी की खरीद और शेड के निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज (डिजिटल रिकॉर्ड सहित) और चालान (यदि कॉयर बोर्ड अधिकारी द्वारा मांगे गए हैं) को पेश करना होगा ताकि सटीक अनुदान की राशि का अनुमान लगाया जा सके और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के अनुसार लाभार्थी को उचित ऋण सहायता दी जा सके।
  • यदि अनुदान कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) कपटपूर्ण तरीके से झूठी जानकारी प्रस्तुत करके या कोई फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में भी इस योजना के तहत सभी राशि ब्याज सहित लाभार्थी से वसूल की जाएगी।
  • या इकाई (कारखाना या कार्यालय या प्रतिष्ठान) प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व बंद किया जा रहा है तो भी लाभार्थी से ब्याज सहित राशि की वसूली की जाएगी, यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 6 महीने तक कारखाना अस्थायी रूप से बंद रहता है तो राशि की वसूली नहीं होगी।
Coir Product

कूलर के पीछे और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉयर पिथ


कयर बोर्ड अधिकारी द्वारा स्थान का भौतिक सत्यापन


कयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) के तहत स्थापित वास्तविक स्थान के साथ-साथ प्रत्येक स्थान की कार्य स्थिति का पूर्ण भौतिक सत्यापन कयर बोर्ड द्वारा या तो स्वयं या राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया जाएगा और/या, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर निकाय संगठन आपके स्थान की जांच कर सकते है I

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के लिए दस्तावेजों की सूची

  • कॉयर उद्यमी योजना (Coir Udyami Yojana) सहायता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र।
  • कयर उद्योग के अनुभव का प्रमाण प्रमाण पत्र।
  • उस संपत्ति के टाइटल डीड की प्रति जिस पर आप अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं या आपने अपना व्यवसाय पहले ही स्थापित कर लिया था उसकी टाइटल दीद की प्रति ।
  • जितनी मशीनरी आपने खरीदी थी या भविष्य में खरीदना चाहते हैं, उसके चालान/बिल।
  • प्रशिक्षण प्रमाण, कि आपने कयर बोर्ड से निःशुल्क प्रशिक्षण लिया था।
  • अगर आप एससी/एसटी हैं। तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।
  • डीआईसी द्वारा जारी औद्योगिक स्थापना प्रमाण पत्र।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल।
  • चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित वर्कशेड प्रमाण पत्र के निर्माण का सबूत।
  • आप कोई अन्य दस्तावेज भी संलग्न कर सकते हैं जो इस सहायता में लाभकारी हो सकता हो।

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

कॉयर बोर्ड के अधिकारी और उनके ग्राहक सहायता कार्यकारी बहुत अच्छे हैं। वे आपको इस योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी प्रक्रियाओं को कॉयर सर्विसेज की वेबसाइट से भी देख सकते हैं।

कॉयर बोर्ड इस योजना के तहत विपणन और बिक्री संवर्धन से संबंधित गतिविधियों में भी सहायता प्रदान करता है।

कॉयर उद्यमी योजना ऋण (Coir Udyami Yojana Loan) के लिए क्षेत्राधिकार कार्यालयों और उनके फोन नंबरों का संपर्क और पूरा विवरण

विभिन्न राज्यों के लिएअधिकृत कार्यालय
तमिलनाडु, पांडिचेरी,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
दरवाजा नंबर 103, वल्लालर स्ट्रीट,
वेंकटेश कॉलोनी, पोल्लाची – 642001
दूरभाष/फैक्स : 04259-222450
बिहार, झारखंड और ओडिशाकयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
जगमारा (उद्योगपुरी), पीओ खंडगिरि,
भुवनेश्वर-751 030,
ओडिशा, फोन: 0674-2350078
उत्तर पूर्वी क्षेत्रकयर बोर्ड उप क्षेत्रीय कार्यालय,
एएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, भमुनी मैदान,
गुवाहाटी-781022
फोन:0361-2556828
नई दिल्ली, जम्मू, पंजाब,
चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश
और अन्य उत्तरी राज्य
कयर बोर्ड जनसंपर्क कार्यालय,
राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन,
दूसरी मंजिल, बाबा खडग सिंह मार्ग, कनॉट
स्थान, नई दिल्ली-110 001, फोन: 011-
23341388, 23747766
आंध्र प्रदेशकयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
स्वराज नगर। एसी गार्डन
राजमुंदरी-533 101
फोन:0883-24320196
लक्षद्वीप, पठानमथिट्टा, कोल्लम
और केरल के सभी जिले
तिरुवनंतपुरम को छोड़कर
कार्यालय कयर मार्क योजना,
अबाबील कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल,
एसबीटी मुख्य शाखा के पास, सीसीएसबी रोड
एलेप्पी – 688 011
फोन: 0477 – 2254325
गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटककयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
नंबर 3ए, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया,
टीवीएस क्रॉस के पास, पीन्या,
बैंगलोर – 560 058
फोन: 080 – 28375023
तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और
केरल में पठानमथिट्टा जिले
कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
अत्तिंगल म्युनिसिपल टाउन हॉल के पास,
अत्तिंगल.पी.ओ. त्रिवेंद्रम – 695 101।
फोन: 0470-2628624
पश्चिम बंगालकयर बोर्ड उप क्षेत्रीय कार्यालय,
नया सचिवालय भवन, सी-ब्लॉक,
भूतल, 1 किरण शंकर रॉय रोड,
कोलकाता-700 001
फोन:033-22625735

यह जानकारी 22 अगस्त 2021 को http://coirservices.gov.in/ वेबसाइट से ली गई है

इस तालिका का श्रेय coirservices.gov.in को जाता है

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